वाहन चोरी की सूचना संबंधित पुलिस थाना और परिवहन अधिकारी को देने की अपील
रायपुर, 30 अप्रैल 2010
मोटरयानों की चोरी चले जाने के पश्चात तुरंत संबंधित पुलिस थाना और परिवहन अधिकारी को सूचना दिए जाने की अपील परिवहन विभाग द्वारा की गई है। परिवहन आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा इस संबंध में बताया गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-48 की उपधारा (6) में यह विधिक प्रावधान है कि यदि मोटरयान चोरी चली जाती है तो संबंधित पुलिस थाना में तुरंत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराएं, साथ ही उस पंजीयन प्राधिकारी/परिवहन अधिकारी को भी लिखित सूचना दी जाए, जहां मोटरयान का पंजीयन किया गया है। लिखित सूचना के साथ-साथ पुलिस थाना में अपराध दर्ज कराए गए प्रथम सूचना प्रतिवेदन की छायाप्रति भी संलग्न किया जाए, ताकि परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों के पंजीयन/नामांतरण दर्ज/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने/पंजीयन पुस्तिका की ध्दितीय प्रति जारी करने पर रोक लगायी जा सके।
क्रमांक-574/चन्द्राकर

