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अत्याचार पीड़ितों को ढ़ाई लाख रूपए से अधिक राहत राशि स्वीकृत

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When Jul 18, 2010
from 07:05 PM to 07:05 PM
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    रायपुर 18 जुलाई 2010

अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आकस्मिकता योजना नियम 1995 के नियमों के प्रावधानों के तहत रायपुर जिले में इन वर्गों के 17 लोगों को दो लाख 62 हजार 500 रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गयी है। यह राशि उप पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार और जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर मंजूर की गयी है। 
    कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से ग्राम केन्द्री के श्री भोलाराम चैलक एवं श्री बिरझूराम, ग्राम खैरमिटी के श्री जांगड़े और श्री लालाराम, श्री गरीबराम गिलहरे तथा श्री सुनहर ग्राम चरौदा, श्रीमती यशोदा बाई एवं श्री गंगा प्रसाद ग्राम सुन्द्री, श्री सुरीत राम और श्री तेशरू ग्राम सुकली, श्री कपूरदास एवं श्री दूसेलक ग्राम पचेरा, श्री हरखराम तथा श्री लेखराम ग्राम छड़िया, श्रीमती लक्ष्मीबाई बारले और श्री लक्ष्मीचंद ग्राम केवराडीह, श्रीमती पुष्पाबाई तथा श्री अरूण कोसले ग्राम बगबुड चौकी लवन, कुमारी पिंकी जोशी और श्री बुधेश्वर ग्राम देवपुरी इनमें से प्रत्येक को प्रकरण में स्वीकृत कुल 25 हजार रूपए का 25 प्रतिशत 6 हजार 250 रूपए की राशि मंजूर की गयी है।
    इनके अलावा ग्राम छांटा के श्री सीताराम नागरची एवं श्री पंचराम नागरची को 50 हजार रूपए तथा ग्राम छांटा के ही श्री तुलाराम नागरची व श्री पंचराम नागरची को भी 50 हजार रूपए का भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी है। शास्त्री वार्ड भाटापारा के श्रीमती तिजीया बाई बेवा स्वर्गीय श्री अवतार सिंह धु्रव, ग्राम बरतोली के श्री चुरावन लाल ध्रुव एवं श्री श्रीचंद ध्रुव, ग्राम नंदनिया के श्रीमती बालकुंवर पति छतरसिंह, ग्राम दोंदेखुर्द के श्रीमती कल्पना उर्फ चांदनी ध्रुव एवं श्री मोहन ध्रुव इनमें से प्रत्येक को स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत 6 हजार 250 रूपए राहत राशि के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ग्राम नरधा के श्रीमती रामबाई बेवा स्वर्गीय श्री कलपराम को 75 हजार रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गयी है। श्रीमती रामबाई को इस राशि में से दस हजार रूपए और नकद और 65 हजार रूपए का चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

क्रमांक/1821/सी.एल.

 

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