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जवाहर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना : प्रतिष्ठित आवासीय शैक्षणिक संस्थानों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित

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When Apr 21, 2011
from 03:00 PM to 03:00 PM
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अंतिम तिथि 10 मई 2011

        रायपुर 21 अप्रैल, 2011

 राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए जवाहर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति उत्कृर्ष विद्यार्थी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। प्रवेशित छात्र-छात्राओं का समस्त व्यय छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गयी है और इस योजना से अब तक अनुसूचित जनजाति के 1187 छात्र-छात्राओं तथा अनुसूचित जाति के 130 छात्र-छात्राओं को लाभ मिला है। जवाहर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति उत्कृर्ष विद्यार्थी योजना के लिए वर्ष 2011-12 के बजट में 15 करोड़ 80 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
        शिक्षा सत्र 2011-12 में इन वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को संस्था में प्रवेश देने के इच्छुक उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों से 11 मई 2011 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाएं वांछित जानकारी सहित अपना आवेदन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा आवेदन प्रपत्र आदिम जाति विकास विभाग के कार्यालय से 150 रूपए नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा कर कार्यालयीन समय में 10 मई 2011 तक प्राप्त किया जा सकता है।
        आवासीय विद्यालयों को अपने संस्थाओं से संबंधित जो जानकारियां आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना है उनमें शैक्षणिक संस्था का कक्षा आठवी, दसवीं और बारहवी बोर्ड, स्थानीय परीक्षाओं के विगत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम, संस्था में उपलब्ध ढांचगत सुविधाएं तथा शाला भवन, विषयवार शैक्षणिक अमला, शाला का वातावरण, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर की उपलब्धता खेल मैदान, खेल सुविधाएं हॉस्टल, मेस व्यवस्था आदि। संस्था का पंजीयन क्रमांक, छात्र-छात्राओं की कुल दर्ज संख्या, विगत वर्ष की आय कर प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, संस्था द्वारा कक्षा छठवीं से आठवीं (माध्यमिक स्तर), कक्षा नवमी से दसवीं (हाईस्कूल स्तर) एवं ग्यारहवी से बारहवी (हायर सेकेण्ड्री स्तर) के लिए शिक्षा सत्र 2011-12 के लिए प्रस्तावित शुल्क का विवरण प्रति छात्र प्रति वर्ष के मान से, संस्थाओं द्वारा लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क (यह शुल्क शाला में प्रवेश के समय प्रथम बार देय होगा), शिक्षण शुल्क, आवासीय सुविधा एवं मेस पर व्यय, गणवेश पर व्यय, पुस्तकें एवं स्टेशनरी पर व्यय, अन्य आकस्मिक तथा चिकित्सा सुविधा शामिल हैं।

कमांक्र-346/सी.एल.





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