व्याख्याता निलम्बित
रायपुर, 24 नवम्बर 2011
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा व्याख्याता श्री सिदार राम भगत को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। श्री भगत पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला लैलूंगा, जिला रायगढ़ में पदस्थ थे। वह वर्तमान में रायगढ़ जिले के शासकीय हाईस्कूल झगरपुर, विकासखंड लैलूंगा में पदस्थ हैं। विभाग द्वारा निलम्बन आदेश यहां मंत्रालय से इस महीने की 22 तारीख को जारी कर दिया गया है। निलम्बन आदेश के अनुसार श्री सिदार पर आरोप है कि उन्होंने विभाग की 20 दिसम्बर 2007 की पदोन्नति सूची में कूट रचना कर पदोन्नति सूची के पृष्ठ आठ को दोबारा टाइप कराकर सरल क्रमांक 70 में उल्लेखित श्रीमती जया मोरघरे/काम्बले के स्थान पर स्वयं का नाम शामिल करते हुए प्राचार्य पद पदोन्नति का लाभ लिया। निलम्बन अवधि में उन्हें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला सरगुजा के कार्यालय से संलग्न किया गया है। निलम्बन आदेश में यह भी कहा गया है कि चूंकि श्री भगत ने कूट रचना कर प्राचार्य पद का लाभ उठाया है, इसलिए प्राचार्य के पद पर वेतन निर्धारन के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी।

