अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिलेंगे ट्रेक्टर ट्राली, जीप-टैक्सी और डीजल आटो के लिए ऋण
दो करोड़ से अधिक राशि मंजूर
15 मई तक आवेदन आमंत्रित
रायपुर, 01 मई 2010
राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें न्यूनतम ब्याज पर टे्रक्टर ट्राली, जीप-टैक्सी, डीजल आटो आदि के लिए ऋण दिया जाएगा। इस हेतु राज्य शासन की अनुशंसा पर रायपुर जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली द्वारा लगभग दो करोड़ पांच लाख रूपए की राशि मंजूर की गयी है। इच्छुक आवेदक कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति रायपुर से आवेदन पत्र प्राप्त कर आगामी 15 मई 2010 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की पूर्ति के लिए लक्ष्य प्राप्त हुआ है। टे्रक्टर ट्राली (सी.जी.एच 49) योजना में लक्ष्य छह, इकाई लागत पांच लाख 80 हजार, टे्रक्टर ट्राली सी.जी.एच. 59 योजना में लक्ष्य पांच, इकाई लागत छह लाख 20 हजार, सी.जी.एच.-57 स्वरोजगार योजना लक्ष्य सात, इकाई लागत एक लाख 50 हजार, सी.जी.एच-58 योजना लक्ष्य सात, इकाई लागत 50 हजार, जीप-टैक्सी (सी.जी.एच.-60) योजना लक्ष्य दो, इकाई लागत छह लाख 40 हजार, लघु स्वावलंबी (सी.जी.एच.-47) योजना लक्ष्य 22, इकाई लागत 50 हजार, माईक्रो क्रेडिट (एम.सी.एफ.-04) योजना लक्ष्य 101, इकाई लागत 30 हजार, स्वावलंबी (सी.जी.एफ.-05) योजना लक्ष्य 12, इकाई लागत एक लाख रूपए, महिला समृध्दि, योजना लक्ष्य 30, इकाई लागत 30 लाख, माइक्रो क्रेडिट (एम.सी.एफ.-05) योजना लक्ष्य 21, इकाई लागत 30 लाख, महिला समृध्दि (एम.एस.वाई.-03) लक्ष्य 22, इकाई लागत 30 लाख, माइक्रो क्रेडिट (एम.सी.एफ.-05) लक्ष्य 20, इकाई लागत 30 लाख, डीजल आटो (माल वाहक) लक्ष्य एक, इकाई लागत दो लाख 16 हजार, मिनी माता व्यक्तिगत लक्ष्य-06, इकाई लागत एक लाख, मिनी माता समूह लक्ष्य 23, इकाई लागत एक लाख, के मान से लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस वर्ग के लोग 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति, आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम अथवा 45 वर्ष से अधिक न होने का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 39 हजार 500 एवं शहरी क्षेत्र में 54 हजार 500 रूपए तक आय होने का प्रमाण पत्र और आवेदक को व्यवसायिक ज्ञान का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक को किसी भी शासकीय अथवा अर्द्वशासकीय संस्था में कार्यरत न होने का प्रमाण पत्र, किसी वित्तीय संस्था का ऋणी नहीं हो। आवेदक को शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र के साथ राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र का भी छाया प्रति संलग्न करना होगा। ऋण स्वीकृत होने पर आवेदक को इकाई लागत का 5 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी के रूप में जमा करना होगा। उन्हें स्वीकृत ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा। इसके अलावा किश्त अनियमित होने पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

