नगरीय निकायों में किराये के वाहनों पर प्रतिबंध
रायपुर, 02 जुलाई 2011
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में किराये के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध एक जुलाई से लागू हो गया है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों को इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मंत्रालय से जारी इस आदेश के अनुसार कुछ नगरीय निकायों के अधिकारियों द्वारा किराये के वाहन लेकर शासकीय राशि का दुरूपयोग को ध्यान में रखते हुए किराये के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर वित्त विभाग के नियमों के तहत कारण एवं औचित्य बताते हुए राज्य शासन के अनुमोदन के पश्चात ही किराये के वाहनों का उपयोग किया जाए। आदेश की अवहेलना किए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए किराये की राशि उनसे वसूल की जाएगी।
क्रमांक-1507/संजय

