अवैध नलों का नियमितीकरण 30 अप्रैल तक होगा
तीन किश्तों में दी जा सकेगी नियमितीकरण की राशि
30 अप्रैल के बाद पांच गुना जुर्माना लगेगा
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी
रायपुर 20 मार्च 2010
छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में सक्षम अनुमति के बिना संचालित अवैध नल कनेक्शनों का 30 अप्रैल तक नियमितीकरण कराया जा सकेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार अवैध नल कनेक्शनों को नियमित किए जाने के लिए निर्धारित चार हजार रूपए की राशि का भुगतान तीन किश्तों में किया जा सकेगा। पहली किश्त के रूप दो हजार रूपए की राशि के भुगतान के बाद शेष राशि एक-एक हजार रूपए की दो समान किश्तों में एक वर्ष के भीतर दी जा सकेगी। निर्धारित समय-सीमा में अवैध नलों के नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं करवाने पर नियमितीकरण हेतु तय राशि का पांच गुना जुर्माना वसूल किया जा सकेगा और नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
क्रमांक 4468/संजय

