मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना के तहत 47 हजार से अधिक शहरी गरीबों को बीमा सुरक्षा का लाभ
रायपुर 24 अप्रैल 2010
छत्तीसगढ़ शासन की मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में 47 हजार 729 शहरी गरीबों को बीमा सुरक्षा का लाभ प्रदान किया गया है। यह बीमा योजना राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से संचालित की जा रही है।
राज्य शहरी विकास प्राधिकारण के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर बीस हजार रूपए की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर पचास हजार रूपए की मुआवजा राशि मिलती है। दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर पचास हजार और अस्थायी अपंगता होने पर पच्चीस हजार रूपए की बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत बीमित व्यक्ति को केवल 25 रूपए प्रतिवर्ष की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। शेष बीमा प्रीमियम में से 75 रूपए की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा तथा 100 रूपए की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वहन की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बीमित व्यक्तियों या उनके परिवारों से प्राप्त दावा प्रकरणों पर नियमानुसार मुआवजे का लाभ दिया जा रहा है।

